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आज दिल्ली हाई कोर्ट करेगा सुनवाई
- व्हाट्सऐप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है.
- पॉपुलर मैसेजिंग ऐप्स व्हाट्सऐप की नई प्राइवेसी पॉलिसी का मामला दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गया है.
- दिल्ली हाई कोर्ट में वकील चैतन्या रोहिल्ला ने याचिका दाखिल की है.
- याचिका में कहा गया है कि व्हाट्सएप की नई पॉलिसी राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन है.
- जिसमें कोर्ट से मांग की गई है कि व्हाट्सऐप की नई प्राइवेसी पॉलिसी पर तुरंत रोक लगाया जाए.
- व्हाट्सऐप की नई प्राइवेसी पॉलिसी के खिलाफ याचिका पर आज दिल्ली हाई कोर्टकरेगा सुनवाई.
- 5 जनवरी को WhatsApp ने नई प्राइवेसी पॉलिसी का ऐलान किया. इस पॉलिसी के ऐलान के बाद व्हाट्सऐप यूजर्स के ऐप पर नोटिफिकेशन शेयर किया जाने लगा, जिसमें यूजर्स को इस पॉलिसी को एक्सेप्ट करने को कहा जा रहा है.
- इस नोटिफिकेशन में व्हाट्सऐप की ओर से जानकारी दी गई कि वो यूजर्स की जानकारी को शेयर करने जा रहा है. जिसमें बताया गया कि वो कौन सा डेटा शेयर करेगा, किसके साथ करेगा.
फेसबुक और इंस्टाग्राम के साथ लोगों का डेटा शेयर होगा
- कंपनी की नई प्राइवेसी पॉलिसी में कहा गया है कि कंपनी फेसबुक और इंस्टाग्राम के साथ लोगों का डेटा शेयर करेगा, जिसका विरोध किया जा रहा है.
- लोगों को 8 फरवरी तक इस पॉलिसी को एक्सेप्ट करने को कहा जा रहा है, जिसके बाद ये विकल्प बंद हो जाएगा.
- विवाद बढ़ता देख व्हाट्सऐप की ओर से इस नई प्राइवेसी पॉलिसी पर सफाई दी.
- दायर याचिका में कहा गया है कि यह नीति किसी भी व्यक्ति की ऑनलाइन गतिविधि में 360 डिग्री प्रोफाइल व्यू देती है.